HONEY TRAP – 10 पुरुषों पर दर्ज कराए दुष्कर्म , छेड़छाड़ के आरोप
HONEY TRAP: देश में कई तरह के कानून महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इसका गलत फायदा उठाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक महिला ने 10 मर्दों के साथ कुछ ऐसा किया, जिसे जानकर कर्नाटक हाईकोर्ट के जज भी हैरान रह गए। महिला कानून का दुरुपयोग करती थी। वो बेगुनाह युवकों पर झूठे मामले दर्ज करवाती थी। पुलिस इसलिए कोर्ट ने महानिदेशक और महानिरीक्षक को एक निर्देश दिया, कहा- आप उस महिला की जानकारी राज्य भर के पुलिस थानों में डिजिटल रूप से प्रसारित करें और उन्हें उसकी शिकायतों से सावधान रहने के लिए कहें।

मर्जी से संबंध बनाए
सूत्रों में मिली जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम दीपिका है। उसने 10 मर्दों से शादी की। उनके साथ मर्जी से संबंध बनाए। फिर उन पर रेप का आरोप लगा दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। यहां कॉफी बागान मालिक नितिन (काल्पनिक नाम) और उनके खिलाफ कोर्ट में केस आया था। साथ ही एक महिला ने इल्जाम लगाया था कि नितिन ने उसके साथ शादी की फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मामले की जांच हुई तो आरोप गलत सिद्ध हुए। उल्टा उस महिला की ही हकीकत सबके सामने आ गई। इस पर कोर्ट ने नितिन के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उन्हें रद्द करने का आदेश दिया।
Read more: UP Assembly bypoll: अयोध्या जमीन घोटाले से लेकर एनकाउंटर पर सवाल

व्यापारिक काम के सिलसिले में मिले थे
नितिन और दीपिका जो कोडागु जिले के कुशालनगर में रहने वाले 28 अगस्त, 2022 को मैसूर के होटल ललित महल पैलेस में एक व्यापारिक काम के सिलसिले में मिले थे। इस दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए। इसके कुछ ही महीनों के बाद 8 सितंबर, 2022 को दीपिका ने विवेक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। तब कुशालनगर पुलिस ने दोनों को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा। एक दूसरी शिकायत में 19 सितंबर 2022 को महिला ने दावा किया कि विवेक ने उससे शादी की और उसके तुरंत बाद उसे छोड़ दिया। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट में विवेक और उसके परिवार के सदस्यों ने तर्क दिया कि विवेक दीपिका द्वारा दर्ज किए गए 10वें मामले का शिकार है।

परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती घसीटा
अपनी दलील में कोर्ट से कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को जबरदस्ती इसमें घसीटा गया है। 2011 से दीपिका ने न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि बलात्कार, क्रूरता, धमकी, धोखाधड़ी आदि का आरोप लगाते हुए अलग-अलग पतियों/साथियों के खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश शिकायतें बेंगलुरु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गईं और चिक्काबल्लापुर और मुंबई में एक-एक मामला दर्ज किया गय। जज ने बताया कि तीन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था और पीड़ितों ने दीपिका के खिलाफ जबरन वसूली और अन्य अपराधों का आरोप लगाते हुए पांच शिकायतें दर्ज की थीं। साथ ही कोर्ट ने कहा, बरी करने के सभी आदेशों में एक समान ट्रेंड है। बार-बार नोटिस के बावजूद शिकायतकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं होती हैं|
Read more: Army Gangrape Case: आधी आबादी की रक्षा से कब तक आंख चुराएंगे

शिकायतकर्ता लगातार झूठ बोल रही
शिकायतकर्ता ने बिना किसी कारण के कई पुरुषों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं। यहां तक कि आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के आरोप में उन आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लंबे समय तक रहने के बाद जमानत मिली। उन्होंने ये भी कहा की, शिकायतकर्ता लगातार झूठ बोल रही है और बिना किसी ठोस सबूत के केस दर्ज करवा रही है। वह हर सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रही है। जज ने कहा कि इस अदालत के समक्ष भी शिकायतकर्ता एक बार पेश हुई है और कई मौकों पर पेश नहीं हुई है। जिस पुलिस थाने के समक्ष शिकायतकर्ता केस दर्ज करवाना चाहेगी उसे उचित प्रारंभिक जांच किए बिना केस दर्ज नहीं करना चाहिए। इस ट्रेंड को रोकना जरूरी है।
- Content Marketing : भारत में तेजी से बढ़ रहा है कंटेंट मार्केटिंग का क्रेज - January 22, 2025
- Black Magic Hathras: ‘काले जादू’ के नाम पर 9 वर्ष के बच्चे की बलि - January 18, 2025
- Digital Marketing: आपके व्यवसाय की सफलता की कुंजी ‘डिजिटल मार्केटिंग’ - January 18, 2025