Sheikh Hasina – हत्या का मामला भी हुआ दर्ज
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ हत्या के कम से कम चार और मामले दर्ज किए गए हैं। मीडिया में आईं खबरों से यह जानकारी मिली है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की खबर के अनुसार, वर्ष 2010 में बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के एक अधिकारी अब्दुर रहीम की मौत के मामले में हसीना, बांग्लादेश सीमारक्षक बल (बीजीबी) के पूर्व निदेशक जनरल अजीज अहमद व 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। समाचार एजेंसी ने बताया कि 18 जुलाई को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सैन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईएसटी) के एक छात्र की हत्या के मामले में हसीना और 48 अन्य के खिलाफहत्या का एक और मामला दर्ज किया गया।

तीन सप्ताह भारत में बिताए
इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के बाद उनके भारत प्रवास को लेकर उलटी गिनती शुरू हो गई है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास उनके नाम से जारी किए गए राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है। छात्रों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बाद पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगभग तीन सप्ताह भारत में बिताए हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री के अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने से उनके भारत प्रवास पर समय की टिक टिक लग सकती है। देश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने घोषणा की है कि शेख हसीना, उनके सलाहकारों, पूर्व कैबिनेट सदस्यों और हाल ही में भंग की गई 12वीं जातीय संसद (संसद) के सभी सदस्यों और उनके जीवनसाथियों का राजनयिक पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
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जांच एजेंसियों से मिली मंजूरी
यह कदम अगस्त में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद को भंग करने के बाद उठाया गया है, जिसके तुरंत बाद 76 वर्षीय हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन पासपोर्टों को रद्द करने का दायरा राजनयिक अधिकारियों पर भी लागू होता है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और कम से कम दो जांच एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद ही सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, शेख हसीना के पास अब रद्द किए गए राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है, द डेली स्टार अखबार ने रिपोर्ट किया।

45 दिनों तक रह सकते हैं
भारतीय वीजा नीति के तहत, राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक वीजा-मुक्त प्रवेश के लिए पात्र हैं और वे देश में 45 दिनों तक रह सकते हैं। शनिवार तक, हसीना पहले ही भारत में 20 दिन बिता चुकी हैं, और उनके कानूनी प्रवास की घड़ी टिक-टिक कर रही है। उनके राजनयिक पासपोर्ट और उससे जुड़े वीजा विशेषाधिकारों को रद्द करने से बांग्लादेश में प्रत्यर्पण का जोखिम हो सकता है, जहां उन पर हत्या के 42 मामलों सहित 51 मामले चल रहे हैं। हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि के कानूनी ढांचे के अंतर्गत आएगा, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था। हालांकि संधि में आरोप राजनीतिक प्रकृति के होने पर प्रत्यर्पण से इनकार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से हत्या जैसे अपराधों को राजनीतिक मानने से बाहर रखता है।
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