PF Withdrawal via UPI & amp: फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
ईपीएओ सदस्य जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं।

PF Withdrawal via UPI & amp- 95% दावे ऑटोमेटेड हैं
इस विस्तार का मकसद देश की वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया है। अब 95% दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है।
पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
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सब्सक्राइबर्स को विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा ईपीएफओ
ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
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पढाई और शादी के लिए भी निकाल सकेंगे पैसे
इस सुविधा के अलावा EPFO उन कारणों को भी बढ़ा रहा है, जिनके बेसिस पर मेंबर्स या कर्मचारी अपनी PF बचत निकाल सकते हैं। अभी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा, घर खरीदने या बनाने, घर के लिए लोन के रिपेमेंट, बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई, शादी, बेरोजगारी, फिजिकली हैंडीकैप्ड मेंबर्स के मामले में इक्विपमेंट की खरीद, प्राकृतिक आपदा के चलते प्रॉपर्टी को नुकसान, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए और रिटायरमेंट से पहले के एक साल के दौरान, रिटायरमेंट से पहले भी PF का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। EPFO ने 120 से अधिक डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार किया है। इन कोशिशों ने क्लेम प्रोसेसिंग के समय को घटाकर 3 दिन पर ला दिया है। अब 95 प्रतिशत क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं। सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए आगे के अपग्रेड भी प्रगति पर हैं। पेंशनभोगियों को भी ईपीएफओ की डिजिटल पहलों से लाभ हुआ है। दिसंबर 2024 से करीब 78 लाख पेंशनभोगी बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी बैंक शाखा से अपने फंड का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। इससे पहले, केवल विशिष्ट बैंक शाखाओं से ही निकासी की अनुमति थी।
ब्याज दर की सालाना समीक्षा की जाती
EPF पर लागू ब्याज दर की सालाना समीक्षा की जाती है। EPFO एक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है और हर महीने EPF अकाउंट में मौजूदा बैलेंस पर ये ब्याज लगाया जाता है, लेकिन अकाउंट में ब्याज वर्ष के अंत में ट्रान्सफर होता है। जिस वर्ष नई ब्याज दरों की घोषणा की जाती है वह अगले फाइनेंशियल वर्ष के लिए वैलिड रहती हैं अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हालांकि ब्याज कैलकुलेशन हर महीने की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ब्याज को EPF खाते में हर महीने ट्रांसफर न कर मौज़ूदा फाइनेंशियल वर्ष के मार्च महीने की 31 तारीख को ही ट्रान्सफर किया जाता है। ट्रान्सफर की गई ब्याज को अगले महीने यानी अप्रैल की शेष राशि के साथ मिला लिया जाता है और फिर कुल राशि पर ब्याज की कैलकुलेट किया जाता है। यदि लगातार छत्तीस महीनों तक EPF अकाउंट में योगदान न किया जाये, तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है।
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