Aircraft Act: विमान में बम जैसी वारदातों को रोकने नया बिल
Aircraft Act: देश के एविएशन सेक्टर की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के मकसद से भारत सरकार अंग्रेजों के जमाने के 90 वर्ष पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट-1934 को बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया। इसका नाम भारतीय वायुयान विधेयक-2024 रखा गया है। बिल के बारे में बताया गया कि इसमें क्राइम करने पर भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइट में बम होने, गोला-बारूद समेत दूसरी खतरनाक चीजों के होने की झूठी जानकारी देने वालों के खिलाफ 2 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

3 वर्ष तक की कैद
साथ ही एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई जानवरों को काटता है, खाल उतारता है या फिर ऐसी गंदगी का कारण बनता है, जिससे एयर ट्रैफिक पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है तो उसके खिलाफ भी 3 वर्ष तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल में यात्रियों को मुआवजा देने, फ्लाइट एक्सिडेंट होने, कैंसल या डिले होने पर डीजीसीए और दूसरी संबंधित एजेंसियों के पास क्या-क्या पावर हैं इसको बताया गया है।
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पुराने बिल में 90 वर्ष में 21 बार हुए संशोधन
लोकसभा में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यह बिल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) के तमाम कायदे-कानूनों और देश के एविएशन सेक्टर में आज और भविष्य की जरूरतों पूरा करने वाला होगा। पुराने बिल में 90 वर्ष में 21 बार संशोधन किए गए। उन तमाम संशोधनों और देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने में यह बिल खरा उतरेगा।
हालांकि, नागर विमानन मंत्री नायडू के इस बिल को सदन में पेश करने पर आरएसपी सांसद एन। के। प्रेमचंद्रन ने बिल का नाम केवल हिंदी में रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस पर नायडू ने कहा कि हिंदी में नाम लेकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। हम अपनी पहचान को लेकर आगे बढ़े हैं, इसमे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नायडू ने कहा कि तीन आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा के दौरान बिल के नामकरण पर आपत्ति का समाधान हो गया था।

कितना खरा उतरेगा नया कानून?
बिल से एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार बीसीएएस को और शक्ति मिलेगी। बिल में इन तमाम एजेंसियों को इमरजेंसी के दौरान पावर बढ़ाई गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि नया बिल पैसेंजर फ्रेंडली होगा। उसमें फ्लाइट के काफी अधिक समय तक डिले होने, बिना सही जानकारी दिए कैंसल करने और ऑनबोर्ड यात्रियों को एयरलाइंस के नियमों के तहत सुविधाएं न देने पर अधिक पेनल्टी लगाने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है।
साथ ही यात्रियों के भी क्रू मेंबर से बदसलूकी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। 90 साल पहले बनाए गए एयरक्राफ्ट एक्ट में समय-समय पर जरूरतों के मुताबिक संशोधन होते रहे। मगर, जिस तेजी से इंडियन एविएशन सेक्टर में तेजी आ रही है। उस हिसाब से आज के जमाने के हिसाब से खरा उतरने वाला विधेयक चाहिए था। उस पर यह नया भारतीय वायुयान विधेयक-2024 खरा उतरेगा।
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