Pension & Gratuity – रिटायरमेंट से पहले देना होगा PPO
Pension & Gratuity: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके सरकारी कर्मचारियों को बिना देरी के उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त हो। 25 अक्टूबर, 2024 के नए निर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति सूचियों की तैयारी से लेकर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने तक समय पर प्रक्रिया आवश्यक है।
इन समयसीमाओं का पालन करके, विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में सुचारू संक्रमण का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं। डीओपीपीडब्ल्यू ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी करके, सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे सरकारी कर्मचारियों की सहायता के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी के प्राधिकरण के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण हैं कि कर्मचारियों को उनके लाभ तुरंत और बिना किसी परेशानी के मिलें।
प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक विभागाध्यक्ष (एचओडी) की है, जिन्हें प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक अगले पंद्रह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी। यह सक्रिय उपाय पेंशन मामलों की शीघ्र पहचान और प्रसंस्करण की अनुमति देता है, जिससे एक सहज सेवानिवृत्ति अनुभव का मार्ग प्रशस्त होता है।

समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करें
सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम 2 महीने पहले पीपीओ जारी करें, ज्ञापन में कहा गया है, “नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष (एचओडी) को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होती है, जो उस तारीख से अगले पंद्रह महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।” एक बार जब पेंशन का मामला लेखा अधिकारी के पास पहुँच जाता है, तो उन्हें आवश्यक जाँच करनी होती है और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम दो महीने पहले पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना होता है।यह प्रक्रिया पेंशन और ग्रेच्युटी के वितरण में किसी भी तरह की देरी को रोकने के लिए बनाई गई है।
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नियम 56 और 57 में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई
इसमें कहा गया है, “सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति पर पेंशन मामले की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक कार्य के लिए नियम 56 और 57 में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका में चूक, खामियों या कमियों को ठीक करना शामिल है।”
निर्देश सरकारी सुविधाओं के बारे में विवरण एकत्र करने और सेवानिवृत्ति से पहले ही सेवा सत्यापन पूरा करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। किसी भी संभावित समस्या का पहले से ही समाधान करने के लिए ये तैयारियाँ सेवानिवृत्ति की तारीख से एक साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए।
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लेखा अधिकारी के पास विशिष्ट समय-सीमाएँ
इसके अलावा, लेखा अधिकारी के पास पालन करने के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ हैं।उन्हें पीपीओ को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को तुरंत भेजना होगा, जो तब पेंशन संवितरण प्राधिकरण को विशेष मुहर प्राधिकरण जारी करेगा।इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को समय पर उनकी पेंशन मिले।
सभी मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने और अपने कर्मचारियों को इन महत्वपूर्ण समयसीमाओं के बारे में सूचित करने का आग्रह किया जाता है।ऐसा करके, वे यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना किसी अनावश्यक देरी के उनके लाभ मिलें, जिससे सेवानिवृत्ति में आसानी से बदलाव हो सके।
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