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Reading: EPFO Circular – Aadhaar Card: जन्म तिथि प्रूफ की डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से बाहर हुआ ‘आधार’
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WeStory > हिंदी न्यूज़ > EPFO Circular – Aadhaar Card: जन्म तिथि प्रूफ की डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से बाहर हुआ ‘आधार’
हिंदी न्यूज़

EPFO Circular – Aadhaar Card: जन्म तिथि प्रूफ की डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से बाहर हुआ ‘आधार’

EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा....

WeStory Editorial Team
Last updated: 2024/01/19 at 2:44 PM
WeStory Editorial Team
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4 Min Read
EPFO Circular - Aadhaar Card
EPFO Circular - Aadhaar Card
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EPFO Circular – Aadhaar Card: EPFO ने जारी किया सर्कुलर

EPFO Circular – Aadhaar Card: EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। EPFO ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए ये फैसला लिया है। इसे लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक, जन्म प्रमाणपत्र की मदद से यह बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके नाम और जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हो सकेगा।

Table of Contents
EPFO Circular – Aadhaar Card: EPFO ने जारी किया सर्कुलरUIDAI ने दिया निर्देशपहचान और निवास प्रमाण पत्र के लिए उपयोगअदालत से भी मिले थे यही निर्देशये डॉक्यूमेंट होंगे प्रूफ

UIDAI ने दिया निर्देश

ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर कहा, ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्‍यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।

पहचान और निवास प्रमाण पत्र के लिए उपयोग

यूआईडीएआई ने बताया है कि आधार कार्ड को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मगर, इसे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आधार 12 अंकों का यूनिक पहचान पत्र है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। हालांकि, आधार बनाते समय लोगों के विभिन्न दस्तावेज के हिसाब से उनकी जन्म तिथि डाली गई थी। इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प न माना जाए।

अदालत से भी मिले थे यही निर्देश

आधार एक्ट 2016 पर विभिन्न कोर्ट कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम यूआईडीएआई एवं अन्य केस में भी कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह। इसके बाद यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को सर्कुलर जारी किया था। यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को वेरिफाई करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कई उच्च न्यायालयों के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।

Read more: Regulation of Coaching Centre: अब कोचिंग संस्थानों की खैर नहीं, 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के लिए NO ENTRY

ये डॉक्यूमेंट होंगे प्रूफ

– किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
– स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी/स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट
– सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
– पैन कार्ड
– केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
– सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
– पासपोर्ट
– सरकारी पेंशन
– सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट

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