Passport Seva – अलग-अलग होता है रंग : नीला, सफेद और मरून
Passport Seva: पासपोर्ट किसी देश के नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता का प्रमाण है। इसे उस देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत भारत सरकार पासपोर्ट जारी करती है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। इसके बिना विदेश जाना संभव नहीं है। भारत सरकार तीन तरह के पासपोर्ट जारी करती है– ऑफिशियल, ऑर्डिनरी और डिप्लोमैटिक। इनके रंग भी अलग-अलग होते हैं। इन रंगों से पासपोर्ट के प्रकार और उसका उद्देश्य पता चलता है। जैसे कि- नीला पासपोर्ट: आम भारतीय नागरिकों को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। सफेद पासपोर्ट: यह सरकारी काम से विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। मरून पासपोर्ट: यह राजदूतों, उच्चायुक्तों और अन्य सीनियर डिप्लोमैटिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को जारी किया जाता है।
फर्जी पासपोर्ट वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी
फर्ज कीजिए, आपको पासपोर्ट बनवाना है। आपने गूगल पर जाकर पासपोर्ट की वेबसाइट सर्च की। गूगल पर कई वेबसाइट्स दिखेंगी, जो सही और ऑथेंटिक वेबसाइट से मिलती-जुलती होंगी। आप इन्हें सही मानकर वहां पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही अपना नाम, जन्मतिथि, पता जैसी सेंसिटिव जानकारी भी अपलोड कर देते हैं। आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता है कि जिस वेबसाइट पर आप अपनी सेंसिटिव जानकारी शेयर कर रहे हैं, वह दरअसल एक फेक वेबसाइट है। स्कैमर्स पासपोर्ट आवेदन के नाम पर आपसे मोटा पैसा भी चार्ज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ तीन तरह से स्कैम हुआ। पहला आपकी सेंसिटिव जानकारी स्कैमर्स के पास पहुंच गई। दूसरा आपसे पासपोर्ट बनवाने के नाम पर पैसे ठगे गए। तीसरा आपको पासपोर्ट भी नहीं मिला। जब स्कैमर्स के पास आपकी पर्सनल जानकारी पहुंच जाती है तो वे इसका अन्य जगहों पर भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
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फेक वेबसाइट्स की पहचान
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फेक पासपोर्ट वेबसाइट्स की एक लिस्ट जारी है। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि इन वेबसाइट्स पर अपनी कोई सेंसिटिव जानकारी शेयर न करें। ऐसा करने से आप पर्सनल और फाइनेंशियल स्कैम का शिकार हो सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट https://portal2.passportindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आवेदन करना आसान है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।
5 साल के लिए ही मान्य होता
इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरकर अप्लाई करना होता है। इस फॉर्म के साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपके पासपोर्ट का आवेदन होल्ड या खारिज किया जा सकता है। नीचे दिए ग्राफिक से समझिए कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आमतौर पर सामान्य पासपोर्ट बनने में 30 से 40 दिन लगते हैं। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि तत्काल पासपोर्ट एक हफ्ते के भीतर मिल जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं। पासपोर्ट कितने साल तक के लिए मान्य होता है? जवाब- पासपोर्ट इंडिया के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के पासपोर्ट होल्डर का पासपोर्ट सिर्फ 5 साल के लिए ही मान्य होता है। जबकि 18 साल से अधिक उम्र के पासपोर्ट होल्डर की समय सीमा 10 साल होती है। पासपोर्ट पर उसकी एक्सपायरी का साल और तारीख लिखी होती है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू भी करवा सकते हैं।
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पासपोर्ट चोरी या गुम हो जाए तो
अगर आपका पासपोर्ट चोरी या गुम हो गया है तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल इसकी सूचना दें। वहीं अगर विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाता है तो परेशानी बढ़ सकती है। बिना पासपोर्ट देश लौटना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत उस देश की पुलिस और उस देश में स्थित भारत के दूतावास से संपर्क करें। इसके बाद नए पासपोर्ट या आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें। दूतावास नागरिकता का वेरिफिकेशन करके आपातकालीन प्रमाणपत्र देते हैं, जिसके बाद आप आराम से अपने देश लौट सकते हैं।
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