Complaints Resolved 21 Days – 21 दिन में करना होगा शिकायत का निपटारा
Complaints Resolved 21 Days: सरकार के एक नए निर्देश के अनुसार वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली के तहत किसी शिकायत को दूर करने के लिए आवश्यक अधिकतम समय सीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। अब तक समय सीमा 30 दिन थी। 2020 में सरकार ने यह समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में इसे और घटाकर 30 दिन कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सभी सरकारी विभागों को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश को सभी मंत्रालयों के सचिवों ने संबंधित विभागों को भेज दिया है। डीएआरपीजी के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। जन शिकायत के समाधान के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी थी।

हर साल करीब 30 लाख से अधिक जन शिकायतें
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर सरकार को हर साल करीब 30 लाख से अधिक जन शिकायतें प्राप्त होती हैं। सीपीजीआरएएमएस में शुरू किए गए 10-चरणीय सुधारों ने औसत शिकायत समाधान में लगने वाले समय में काफी कमी ला दी है। इस साल अब तक एक शिकायत को औसतन 13 दिन में ही निपटाया गया है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन मंच है, जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित किसी भी विषय पर अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24×7 उपलब्ध है।
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समाधान होने तक फॉलोअप रखना जरूरी
प्रत्येक मंत्रालय और राज्य को इस सिस्टम तक पहुंच है। यहां प्राप्त शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों या सरकारी विभागों को भेज दिया जाता है, जो शिकायतकर्ता की समस्या के निवारण के लिए जुड़े कामों को निपटाते हैं। यहां अदालत में विचाराधीन मामले, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद, आरटीआई, देश की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाली किसी भी बात को नहीं उठाया जाता है। मुख्य उद्देश्य नागरिकों को किसी भी समय और कहीं से भी शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाना है। विभाग का लक्ष्य गंभीरता के आधार पर प्रति वर्ष कम से कम 1,000 शिकायतें प्राप्त कर उनका पूरी तरह से समाधान होने तक फॉलोअप रखना है।
विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिलती है
जब कोई शिकायत वेब पोर्टल पर की जाती है, तो एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिलती है। शिकायत करने वाला कोई भी नागरिक उस पंजीकरण संख्या के माध्यम से समाधान की प्रगति जान सकता है। यदि किसी नागरिक को सरकार, उसके मंत्रियों या किसी विभाग के खिलाफ कोई शिकायत है, तो भी वे अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान पाने के लिए सीपीजीआरएएमएस से संपर्क कर सकते हैं। यदि लोग समस्या निराकरण से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपील भी कर सकते हैं। इस बारे में वह फीडबैक दे सकता है। यदि रेटिंग ‘खराब’ है, तो अपील दायर करने का विकल्प मिलता है। सबसे पहले शिकायत की जांच स्थानीय कार्यालय में की जाती है। यहां से संबंधित अधिकारी शिकायत दर्ज करने वाले नागरिकों को एक पावती पत्र देते हैं।
हस्तांतरित करने का होता है प्रयास
अगर यह टिप्पणी की जाती है कि ‘किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है’, तो इसका मतलब होता है कि दर्ज कराई गई शिकायत स्वीकार नहीं की गई है। इसके साथ ही शिकायत दर्ज करने वाले को अस्वीकृति का कारण बताने के साथ पावती पत्र में इसकी सूचना दी जाती है। किसी भी स्थिति में शिकायत यह कहकर खारिज नहीं की जाएगी कि यह इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है। यदि शिकायत का विषय प्राप्तकर्ता से संबंधित नहीं है, तो इसे सही प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।
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अतिरिक्त दस्तावेज या कागजात जमा करना जरूरी
निर्देशों में कहा गया है कि लोगों को मौजूदा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त दस्तावेज या कागजात जमा करने के लिए कहा जा सकता है। सरकार जनता की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। प्रत्येक मंत्रालय में इसके लिए एक समर्पित शिकायत कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। किसी शिकायत के समाधान पर संबंधित नागरिक को पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल से एसएमएस-ईमेल भेजा जाता है। शिकायत की गंभीरता के आधार पर एक या कई अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा जाता है। फिर इसे तब तक ट्रैक किया जाता है, जब तक कि समस्या पूरी तरह से हल न हो जाए।
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